जबलपुर मंगलवार 28 जनवरी 2020. । OBC Reservation : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। अब एमपी पीएससी की भर्ती 14 प्रतिशत ओबीसी के आधार पर होगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को सरकार के लिए झटके के समान बताया जा रहा है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 400 पदों पर भर्ती होना हैं
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 400 पदों पर भर्ती की जाना है। राज्य सरकार ने अपने निर्णय में आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने निर्णय में इस पर रोक लगा दी है।
महाधिवक्ता हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाए। वहीं इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार की ओर महाधिवक्ता हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।